पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को राज्य के OBC आरक्षण कानूनों में संशोधन से जुड़े दो विधेयक पारित किए। इन संशोधनों के तहत 77 मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC सूची से हटा दिया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट के मई 2024 के फैसले के अनुपालन में उठाया गया है। संशोधनों के बाद राज्य में OBC आरक्षण कोटा 17 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गया है।
पुरानी OBC सूची में 113 उप-समूह शामिल थे, जिनमें 77 मुस्लिम और 36 गैर-मुस्लिम समुदाय थे। मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सूची को रद्द कर दिया था, जिसके बाद OBC आरक्षण कोटा 17 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गया। तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संशोधित कानून के तहत नई OBC सूची में कुछ मुस्लिम समुदाय अब भी शामिल रहेंगे। इनमें जोलाहा, फकीर, पहाड़िया मुस्लिम, हज्जाम और चौदुली जैसे समुदाय शामिल हैं।






















