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CJP ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग
CJP ने कहा कि उसे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के हिरासत में रखे जाने की खबरें मिली हैं।
CJP ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग
नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बात की।

CJP ने सोमवार को अधिकारियों से सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की। CJP ने कहा कि उसे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के हिरासत में रखे जाने की खबरें मिली हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट रही है, जबकि बातचीत के दौरान कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पत्रकारों से कहा, “अगर सरकार समझौते का सम्मान नहीं करती और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा नहीं करती, तो हम आंदोलन फिर शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।”

यह बयान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दो दिन बाद आया है। बार-बार परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर लाखों युवाओं में गुस्सा बढ़ने के बाद प्रधान ने पद छोड़ा था।

केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, बिहार पुलिस ने सोमवार देर शाम कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ “कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई” शुरू नहीं की जाएगी। पुलिस ने बिहार में प्रदर्शन से जुड़े गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई की भी घोषणा की।

CJP के अनुसार, देशभर में कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई पर कड़े और गैर-जमानती आरोप लगाए गए हैं।

20 जुलाई को दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद झड़पें हुईं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

बिहार के सीवान जिले में शनिवार को छात्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा कि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और घटना में घायल तीन लोगों का इलाज चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में पुलिस बर्बरता का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत के संविधान के तहत “शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित है।”

स्रोत:AFP
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