पाकिस्तान की अदालत ने उपहार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान को 17 साल की सजा सुनाई

2023 से जेल में बंद खान ने आरोपों से इनकार किया है और अधिकारियों पर राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई पार्टी के नेता इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन किया। / Reuters

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई। यह मामला प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपहारों से संबंधित है।

यह फैसला खान के लिए एक और कानूनी झटका है, जिन्हें 2022 में उनकी सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से कई मामलों का सामना करना पड़ा है।

2023 से जेल में बंद खान ने आरोपों से इनकार किया है और अधिकारियों पर राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

शनिवार को सुनाया गया फैसला इटली के लग्जरी ब्रांड बुल्गारी द्वारा निर्मित एक आभूषण सेट का कम मूल्यांकन करने के आरोप में आया है, जिसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में खान और उनकी पत्नी को उपहार में दिया था।

यह मामला प्रिंस मोहम्मद द्वारा उपहार में दी गई लग्जरी घड़ियों से जुड़े एक पुराने मामले से अलग है, जिसमें खान को 14 साल और बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई थी।

एक्स पर एक पोस्ट में, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि "कंगारू अदालत द्वारा दिया गया यह नवीनतम फैसला इमरान खान की अवैध, अन्यायपूर्ण कैद को लंबा खींचने के लिए है"।

पार्टी ने आगे कहा, "पूरी दुनिया जानती है कि ये मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।"

पार्टी के प्रवक्ता सैयद जुल्फिकार बुखारी ने एएफपी को बताया कि यह फैसला "न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करता है"।